महिला ने लगाए थे रेप के आरोप, जमानत नहीं मिलने पर विधायक ने रचाई शादी
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
त्रिपुरा में IPFT के एक विधायक ने उसी महिला से शादी की, जिसने विधायक पर शादी के झांसे में रखकर रेप का आरोप लगाया था। इससे पहले 1 जून को त्रिपुरा हाईकोर्ट ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। भारतीय कानून के मुताबिक, मैरिटल रेप अपराध नहीं है। ऐसे में रेप के मामले का निपटारा हो जाएगा। शादी के सर्टिफिकेट के लिए आज कागजात जमा कराए जाएंगे।