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महिला का पति सताता है, तो जॉइंट फैमिली पर नहीं होगी कार्रवाई! - कर्नाटक HC

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि- अगर किसी महिला का पति उसका शारीरिक उत्पीड़न करता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि परिवार के सभी लोग इस दोष की सजा भुगतेंगे। कोर्ट ने कहा कि- ऐसा कोई कानून नहीं, जिसके तहत परिवार के हर सदस्य को आरोपी माना जाए। जस्टिस एनके सुधींद्र राव ने एक महिला के केस की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। वहीं जस्टिस एनके सुधींद्र ने कहा कि- जॉइंट फैमिली में रहना कोई अपराध नहीं होता।