त्रिपुरा के मंदिरों में लगा पशु बलि पर बैन, हाईकोर्ट ने दिया मंदिरों में CCTV लगाने का आदेश
Deeksha Mishra
News EditorImage Credit: Shortpedia
हालिया त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य के मंदिरों में पशु बलि की परंपरा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 21 के तहत जानवरों को भी जीवन का मौलिक अधिकार है, इसलिए राज्य के किसी भी मंदिर में जानवरों के बलिदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की पीठ ने सभी DM और पुलिस अधीक्षकों को राज्य के मंदिरों में CCTV कैमरे लगवाने का आदेश दिया।