Johnson & Johnson घटिया Hip Implants के शिकार लोगों को देगी मुआवजा- SC
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फार्मा कंपनी 'जॉनसन एंड जॉनसन' को घटिया हिप इंप्लांट के शिकार हुए मरीजों को हर हाल में मुआवजा देना होगा। केन्द्र सरकार ने मरीजों को मुआवाजा देने को लेकर एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने कहा था कि कंपनी को 14 हजार के लगभग पीड़ित मरीजों को 3 लाख रु. से लेकर 1.22 करोड़ रु. तक का मुआवजा देना होगा। कंपनी के खिलाफ इस फैसले को SC ने सही माना है। बता दें इस मामले में SC में एक जनहित याचिका दायर हुई थी।