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Saravana Bhavan का मालिक चाहता था कर्मचारी की पत्नी से शादी करना, उम्रकैद

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

SC ने आज Saravana Bhavan restaurant chain के मालिक पी. राजगोपाल को दी गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। अपने कर्मचारी की पत्नी से शादी करने के लिए राजगोपाल पर ने उस कर्मचारी की हत्या 5 लोगों के साथ मिलकर की थी। पी. राजगोपाल को हत्या के लिए दोषी मानते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।