आर के पचौरी के खिलाफ तय होंगे यौन शोषण के आरोप
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: India Today
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने टेरी के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी के खिलाफ दायर मामले में छेड़छाड़ के आरोप तय करने का आदेश दिया है। पचौरी पर सहकर्मी द्वारा ये मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी। हालांकि, कोर्ट ने पचौरी को कुछ अन्य धाराओं से बरी कर दिया है। मजिस्ट्रेट चारू गुप्ता ने IPC की धारा 354, धारा 354A और धारा 509 के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 2015 को पचौरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।