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अब कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए जारी किए गए नए नियम

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Amar Ujala

अब बैंक 200 और 2000 रुपये के गंदे और कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते हैं। वित्त मंत्रायल ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। RBI ने भी नोट रिफंड रूल 2009 में किए गए इन अहम बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब तक RBI के कानून के हिसाब से केवल 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के नोट बदलने का ही प्रावधान था। इससे पहले नोट बदलने का कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।