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अब नए सिम कनेक्शन के लिए नहीं देना पड़ेगा आधार कार्ड- सुप्रीम कोर्ट

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: shortpedia

अब नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार एक्ट के सेक्शन 57 को रद्द कर दिया है। ये एक्ट प्राइवेट कंपनियों के साथ डेटा साझा करने की इजाजत देता है। 5 जजों की बेंच ने कहा गया है कि आधार संवैधानिक रूप से वैध है। वहीं कोर्ट के फैसले का मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां, ई-कॉमर्स कंपनियां, प्राइवेट बैंक और दूसरी ऐसी कंपनियां सर्विसेज के लिए ग्राहकों से बायोमीट्रिक और दूसरे डेटा नहीं मांग सकती हैं।