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E-Cigarette और ई-हुक्का बैन, केंद्र ने जारी किया अध्यादेश, कानून तोड़ने पर मिलेगी सजा

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

केंद्र सरकार ने आज E-Cigarette और ई-हुक्का के उत्पादन, बिक्री प्रचार पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया। राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश पारित होगा। बता दें बैन के बाद अगर कोई नियम तोड़ेगा तो पहली बार अपराध करने 1 साल जेल या 1 लाख जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं; जबकि दूसरी बार अपराध करने पर 3 साल जेल और 5 लाख जुर्माना लगेगा।