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नेताओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड अखबार-टीवी में दिखाना जरूरी - SC

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा कि उसका प्रत्याशी अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को दे। साथ ही हर प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के बाद अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी कम से कम 3 बार अखबारों-टीवी में देनी होगी। निर्वाचन आयोग SC के आदेश के मुताबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की घोषणा के लिए नया फॉर्मैट तैयार करेगा। अब पार्टियों को अपने प्रत्याशियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी देनी होगी।