बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरे कॉलोनी से संबंधित सभी याचिकाएं की खारिज
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनजीओ वनाशक्ति द्वारा आरे कॉलोनी को जंगल घोषित करने की याचिका खारिज की। पेड़ों को काटने के खिलाफ दूसरी याचिका को भी कोर्ट ने खारिज किया। जिसमें बीएमसी द्वारा मुंबई में मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिये 2700 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई थी। बीएमसी प्रमुख प्रवीण परदेशी ने पेड़ काटने के फैसले का बचाव करते हुए कहा था- मुंबई में न्यूयॉर्क, लंदन और तोक्यो से ज्यादा पेड़ हैं।