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विजय माल्या की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने घोषित किया 'भगोड़ा'

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज हाईकोर्ट ने विजय माल्या की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया। ये जानकारी ED ने दी। इसी साल भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून, 2018 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगाई थी। इस कानून के जरिये नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े आर्थिक अपराधियों को देश छोड़कर भागने और कानून से बच निकलने से रोका जा सकता है।