प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन में घर भेजे राज्य सरकारें, उनके खिलाफ दर्ज मामलों पर करें विचार : SC
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
लॉकडाउन में घर लौटने और रोजगार के साथ-साथ जीवनयापन के संकट से जूझने वाले प्रवासी श्रमिकों के हित में SC ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकारों को आदेश दिया कि, 'वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को 15 दिनों में घर पहुंचाया जाए और उनकी सुख-सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर भी राज्य सरकारें विचार करें।'