हादसे के घायलों की मदद करने वालों पहचान अनिवार्य नहीं, कहे जाएंगे 'गुड स्मार्टियन'
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
हादसे के घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मानवीय कर्तव्य का पालन करने वालों की अब पहचान नहीं की जाएगी। बल्कि उन्हें 'गुड स्मार्टियन' का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने जीएसआर 594 (ई) के तहत अधिसूचना जारी की। मदद करने वालों के हितों के संरक्षण के लिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 में नई धारा 134 (ए) जोड़ी गई है। जिसके मुताबिक, मदद करने वालों से सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए।