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उड़ान से 24 घंटे पूर्व सभी विमान कंपनियों को कस्टम विभाग को देना होगा यात्रियों का ब्योरा

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: India Today

उड़ान से 24 घंटे पूर्व सभी विमानन कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के पीएनआर की जानकारी अनिवार्य रूप से कस्टम विभाग को देनी होगी। इस कदम से अपराधियों को देश से भागने से रोकने में मदद मिलेगी। यात्री का नाम, पता और भुगतान की जानकारी सीमा शुल्क विभाग को देनी होगी। सीबीआईसी ने यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022 को अधिसूचित करते हुए विमानन कंपनियों को इसका अनुपालन करने को कहा।