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इंटरनेट को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

इंटरनेट को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने की मांग वाली जनहित याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की। याची ने गृह मंत्रालय के 24 मार्च 2020 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें इंटरनेट सेवा आवश्यक मानी गई। हाईकोर्ट ने याची की दलील से असहमति जताते हुए याचिका को निराधार बताकर खारिज किया याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा जारी 29 व 30 जनवरी के नोटिफिकेशन को आधार बनाया गया।