हाईकोर्ट का फैसला, मृत्यु के बाद अब नहीं की जा सकेगी कर्मचारी से वसूली
jyoti ojha
News EditorImage Credit: shortpedia
हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारी अनुशासनिक नियमावली को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले लिया है जिसके अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसे दोषी ठहरा कर वसूली नहीं की जा सकती है| कोर्ट का कहना है कि अनुशासनिक नियमावली, कर्मचारी को गलती का दंड देने के लिए है और इसे कर्मचारी के वारिसों पर लागू नहीं किया जा सकता। मृत्यु होते ही विभागीय कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। कर्मचारी के वैधानिक उत्तराधिकारियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।