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आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, उल्लंघन पर होगी जेल

Deeksha Mishra

News Editor
Image Credit: Shortpedia

कोरोना के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले आरोग्य सेतु ऐप को लेकर गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अजय साहनी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से निजता का हनन नहीं होगा, अधिकतम 60 दिन तक डेटा रखा जाएगा। साथ ही यूजर्स ऐप से संबंधित जानकारियों को मिटाने का अनुरोध कर सकते हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है।