जैमर और बूस्टर के निजी इस्तेमाल पर रोक, खरीद-बिक्री भी गैरकानूनी
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
भारत सरकार ने जैमर, नेटवर्क बूस्टर और रिपीटर्स के निजी इस्तेमाल पर रोक लगी। दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2022 को वायरलेस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के निजी इस्तेमाल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत सरकार की इजाजत के बिना जैमर,जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग डिवाइस का इस्तेमाल अवैध है। इनकी खरीद-बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई।