दिल्ली हाईकोर्ट ने आधार-पैन से फेसबुक, व्हाट्सएप को लिंक करने वाली याचिका को किया खारिज
Deeksha Mishra
News EditorImage Credit: shortpedia
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आधार कार्ड को FB,व्हाट्सएप से जोड़ने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट से आधार-पैन को लिंक करने से वास्तविक अकाउंट्स के डेटा बिना कारण ही विदेश पहुंच जाएंगे, जिनकी संख्या बहुत अधिक है. आगे कहा कि केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया खातों को पहचान दस्तावेज के साथ जोड़ना एक अहम मामला है.