डेढ़ करोड़ रुपए के टैक्स मामले में गागुंली को राहत, ब्याज सहित वापस मिलेगा पैसा
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से सौरव गांगुली के डेढ़ करोड़ रुपए बचे। सर्विस टैक्स अथॉरिटीज ने गांगुली को मिली फीस को कंपोजिट फीस मानकर उस पर टैक्स वसूला था। ट्रिब्यूनल ने अथॉरिटी को 1.5 करोड़ रुपए 10% सालाना ब्याज के साथ वापस करने को कहा। मामला 2006 का है, जब सर्विस टैक्स अथॉरिटी ने गांगुली से आईपीएल में खेले गए मैच और उनके लेख और प्रदर्शन पर टैक्स वसूला था।