नीरव मोदी को भारत वापस लाने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने भी उसकी पिटीशन खारिज की
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने अर्जी दायर की थी। इसमें कहा गया था कि नीरव ने बैंकिंग सिस्टम के साथ फ्रॉड किया है, इसलिए उसे कानूनी प्रक्रिया के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले किया जाए। जब निचली अदालत ने उसे भारत को सौंपने का फैसला किया तो उसने हाईकोर्ट का रुख किया और अब हाईकोर्ट ने भी उसकी पिटीशन खारिज की।