तमिलनाडु के वनियार समुदाय को नहीं मिलेगा विशेष आरक्षण: SC
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Swarajyamag
आज SC ने मद्रास हाईकोर्ट का वो फैसला बरकरार रखा, जिसमें राज्य कोटा कानून खारिज करने का आदेश दिया गया। कानून में तमिलनाडु के पिछड़े समुदाय वनियार को 10.5% विशेष आरक्षण देने की बात कही गई। फरवरी में SC ने वनियार समुदाय को मिलने वाले आरक्षण मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने वनियार समुदाय को मिले आरक्षण को खारिज कर दिया था।