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सुप्रीम कोर्ट ने दिया सभी विवाहित-अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश की सभी विवाहित-अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी को है। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति के चलते उससे गर्भपात का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। एकल महिलाओं और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार है।