सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव पांच साल के भीतर कराने का निर्देश
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: news9live
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव पांच साल के भीतर कराने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीटों पर 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के लिए परिसीमन या अन्य अनिवार्य अभ्यास आयोजित करने में देरी के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं रोके जा सकते। सांविधानिक जनादेश के अनुसार प्रत्येक राज्य में चुनाव पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले आयोजित किए जाने चाहिए।