के कविता को झटका, बेटे की परीक्षाओं के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिली
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शराब नीति मामले में जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनका अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कविता ने इसमें अपने 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जज कावेरी बावेजा ने उनकी याचिका खारिज कर दी।