पाकिस्तान में खत्म हुआ देशद्रोह कानून, लाहौर हाईकोर्ट का आदेश
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Proiqra
लाहौर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में देशद्रोह कानून को खत्म कर दिया। न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने गुरुवार को द्रेशद्रोह से संबंधित पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 124-ए को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने देश के कई नागरिकों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में देशद्रोह कानून को इस आधार पर चुनौती दी थी कि सरकार ने इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ किया।