चुराचांदपुर जिले में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू
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Content TeamImage Credit: prabhasakshi
मणिपुर के आदिवासी बहुल इलाकों से छिटपुट हिंसा की खबरें आने के बाद प्रदेश सरकार ने मंगलवार को चुराचांदपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी। इंडिया टुडे के मुताबिक, इसे 18 दिसंबर से लागू किया गया है और ये 18 फरवरी, 2024 तक लागू रहेगी। मणिपुर सरकार ने यह आदेश तब जारी किया है, जब एक आदिवासी संगठन ने जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने का ऐलान किया है।