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SC ने सूरत के सीजेएम समेत गुजरात के 68 निचले न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगाई

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के सीजेएम हरीश हसमुखभाई वर्मा सहित गुजरात के 68 निचले न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगाई। हसमुखभाई वर्मा ने ही मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के अनुसार, योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता परीक्षा पास करने पर ही पदोन्नति होनी चाहिए।