यूपी के मुख्य सचिव की व्यक्तिगत पेशी के HC के आदेश पर SC ने लगाई रोक
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
यूपी में 392 अस्थायी लिपिकों को नियमित करने के मामले में मुख्य सचिव और इंस्पेक्टर जनरल (पंजीकरण) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने रोक लगाई। SC ने कहा- हाईकोर्ट को मुख्य सचिव की पेशी का आदेश पारित करने की जरूरत नहीं थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने प्रतिवादियों से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा।