अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका SC ने की खारिज
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: economic times
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुहार मेहता ने कहा कि मनी लांड्रिंग आतंकवाद से कम नहीं है।