सेम सेक्स मैरिज: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब- नई परिभाषा लिखने मजबूर नहीं कर सकते
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इसे मान्यता नहीं देने से एलजीबीटी कम्यूनिटी के बच्चे पैरेंटहुड से वंचित हो जाते हैं। केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस संबंध में नई परिभाषा लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 5 जजों की बेंच ने दलीलें सुनीं। अगली सुनवाई आज होगी।