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शिवसेना की संपत्ति शिंदे गुट को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Twitter

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे गुट को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने याचिकाकर्ता वकील आशीष गिरी से पूछा कि आप क्या हक बनता है? दरअसल, आशीष ने मांग रखी थी कि शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को दे दी जाए। शिवसेना के पास अभी 191.82 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है, जिसपर उद्धव गुट का कब्जा है।