अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में ख़ारिज
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: The Hindu
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं ख़ारिज कीं। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना में दखल देने का उन्हें कोई कारण नहीं लगता। हाईकोर्ट के समक्ष लगभग 23 याचिकाएं दायर हुईं, जिनमें से 5 याचिकाओं ने इस योजना को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि योजना देशहित में बनाई गई है।