समलैंगिक विवाह संबंधी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफर करने का आदेश
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: The print
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित या दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया। 13 मार्च तक लिस्टोंग के निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ, सुप्रीत कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने समलैंगिक विवाह पर अपना जवाब दाखिल करने केंद्र सरकार को भी 15 फरवरी तक का समय दिया है।