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जम्मू-कश्मीर में मतदाता बनने के लिए आवास प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश वापस

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

एक साल से अधिक समय से रह रहे लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए तहसीलदारों को मौके पर आवास प्रमाण-पत्र बनाने का उपायुक्त का आदेश विपक्ष के भारी दबाव के बीच 24 घंटे में ही वापस लिया गया। आदेश के मुताबिक, एक साल से अधिक समय से रह रहे लोगों को संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार मौके पर जाकर सत्यापन करने के बाद आवास प्रमाण-पत्र जारी करें।