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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सत्येंद्र जैन और बाकी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Livemint

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले में सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। सत्येंद्र 30 मई 2022 से गिरफ्त में है। इससे पहले नवंबर 2022 में भी निचली अदालत भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी