खनन कंपनियों को राज्यों को देना होगा 2005 से अब तक का टैक्स- सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार और खनन कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि खनिज संपदा पर राज्य टैक्स ले सकेंगे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ये वसूली 1 अप्रैल, 2005 से पहले की किसी भी अवधि के लिए लागू नहीं होगी। इस टैक्स पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। बता दें कि 25 जुलाई को कोर्ट ने 8:1 के बहुमत से राज्यों को खनिज संपदा पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया था।