जिग्नेश मेवाणी को 3 महीने कैद की सजा, 9 अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया गया
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Mid Day
गुजरात के मेहसाणा की मजिस्ट्रेट अदालत ने आज निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और नौ अन्य लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें तीन महीने कैद की सजा सुनाई। बिना अनुमति के 'आजादी मार्च' निकालने के पांच साल पुराने मामले में ये सजा सुनाई गई। अदालत ने सभी 10 दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एफआईआर में नामजद कुल 12 आरोपितों में से एक की मौत हो चुकी थी, जबकि एक अभी-भी फरार है।