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हाईकोर्ट का फैसला- बिना ओबीसी आरक्षण हो निकाय चुनाव, योगी बोले- ओबीसी आरक्षण के बाद ही चुनाव कराएंगे

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही यूपी नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। ऐसे में ओबीसी के लिए आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। वहीं, कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, 'प्रदेश में पहले ओबीसी आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।' सीएम ने आरक्षण पर आयोग का गठन करने की भी बात कही।