ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज, हिंदू पक्ष की पूजा की मांग बरकरार
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की वह याचिका खारिज की, जो श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के खिलाफ थी। दरअसल, हिंदू पक्ष ने पूजा की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में अर्जी दी थी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केस वाराणसी कोर्ट में चलता रहेगा। वाराणसी कोर्ट पहले ही मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर चुकी है।