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ईदगाह मैदान में ही मनेगी गणेश चतुर्थी, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भारी पुलिस बल तैनात

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: News Karnataka

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखते हुए धार्मिक कार्य न करने देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। साथ ही मामले के पक्षों को विवाद निवारण के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद देर रात हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।