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दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी: दुष्कर्म जघन्य अपराध है, समझौते के आधार पर खत्म नहीं कर सकते केस

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Prime Legal

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि दुष्कर्म समाज के खिलाफ एक अपराध है और आरोपों को सामान्य तरीके से नहीं लिया जा सकता है। साथ ही, कहा कि समझौते के आधार पर इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पीड़िता से मिली ‘एनओसी’ के बावजूद दुष्कर्म मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग खारिज कर दी।