पाकिस्तानी सेना और न्यायपालिका की आलोचना पड़ेगी भारी, होगी 5 साल की जेल
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Zee News
इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट में इमरान सरकार ने अध्यादेश के जरिए एक संशोधन को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेना, न्यायपालिका समेत सरकारी संस्थाओं की आलोचना करने पर अब पाकिस्तान में पांच साल की जेल होगी। अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। चुनाव आयोग की आचार संहिता में भी संशोधन हुआ। इससे मंत्रियों और सांसदों के पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी अभियान चलाने का रास्ता खुल जाएगा।