कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को दिए छह हफ्तों में सरकारी बंगले छोड़ने के निर्देश
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को छह हफ्तों के अंदर सरकारी बंगले छोड़ने को कहा। उनकी जान को खतरा होने पर जनवरी 2016 में सरकार ने उन्हें 5 साल के लिए दिल्ली में एक बंगला अलॉट किया था। अप्रैल 2022 में उनका राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से सुरक्षा का हवाला देते हुए बंगले के दोबारा अलॉटमेंट की मांग की थी।