प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश देशद्रोह, गैर-जिम्मेदाराना तरीके से नहीं लगाया जा सकता आरोप- दिल्ली हाई कोर्ट
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की साजिश देशद्रोह होता है और यह आरोप गैर-जिम्मेदाराना तरीके से नहीं लगाया जा सकता। न्यायाधीश जसमीत सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की साजिश IPC के तहत अपराध है। यह देशद्रोह है। यह आरोप कि किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश की, गैर-जिम्मेदाराना तरीके से नहीं लगाया जा सकता और यह ठोस कारणों पर आधारित होने चाहिए।"