छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Edules
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया और राज्य सरकार के 58 फीसदी आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। राज्य के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। संशोधित नियमों के अनुसार, कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 से बढ़कर 58 प्रतिशत कर दिया था।