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कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में हुई 1,911 नियुक्तियों को बताया अवैध, बर्खास्तगी के दिए आदेश

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: abp live

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और अनुदानित स्कूलों में की गई 1,911 नियुक्तियों को अवैध करार दिया। साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया। नियुक्तियां राज्य सरकार से सहायता प्राप्त और सरकारी अनुदान पर संचालित स्कूलों में ग्रुप-डी पदों पर हुई थीं। इन नियुक्तियों को लेकर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए थे।