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हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा, SC ने फिलहाल लगाई रोक

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50 हजार लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद रेलवे ने 9 जनवरी तक जगह खाली करने का नोटिस दिया। कोर्ट ने कहा, 'यहां बरसों से रह रहे लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। इन्हें रातों-रात बेघर नहीं कर सकते।'