बिलकिस केस: दोषियों के वकील बोले- एक को नोटिस नहीं मिला, SC ने कहा- अखबार में छपवाइए
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों में से एक को फिर से अदालती नोटिस देने का प्रयास करे। असफल होने पर, समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए। अगली सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कार्यवाही में देरी करने के प्रयास के लिए केंद्र और गुजरात सरकार को फटकारा।